Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2026 Madhya Pradesh

 

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💍 मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2026 : संक्षिप्त जानकारी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (MKVNY) गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करती है तथा पात्र कन्याओं को लगभग ₹55,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी दिया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना नया जीवन शुरू कर सकें।

योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

🎯 योजना का उद्देश्य

✔️ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना

✔️ बेटियों के विवाह में होने वाले खर्च को कम करना

✔️ सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना

✔️ विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना

✔️ समाज में सुरक्षित एवं सम्मानजनक विवाह व्यवस्था सुनिश्चित करना

📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ
योजना की शुरुआत वर्ष 2006
अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026
देवउठनी ग्यारस 20 नवंबर 2026
बसंत पंचमी 11 फरवरी 2027
अन्य तिथियाँ स्थानीय प्रशासन के अनुसार
✅ पात्रता (Eligibility)

🏠 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए

🎂 कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए

👨 वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए

📋 समग्र आईडी में नाम पंजीकृत होना जरूरी है

💰 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब वर्ग से संबंधित होना चाहिए

👩‍🦰 योजना का लाभ विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी मिलता है

💰 योजना के लाभ

✔️ ₹49,000 की सहायता राशि कन्या को दी जाती है

✔️ ₹6,000 सामूहिक विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं

✔️ राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है

✔️ विवाह कार्यक्रम में भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाती हैं

✔️ गरीब, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलता है

📑 आवश्यक दस्तावेज

✓ आधार कार्ड (वर एवं वधू)

✓ समग्र आईडी

✓ जन्म प्रमाण पत्र / अंकसूची

✓ निवास प्रमाण पत्र

✓ बैंक पासबुक

✓ पासपोर्ट साइज फोटो

✓ मोबाइल नंबर

✓ जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

✓ विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र

✓ तलाकशुदा होने पर तलाक प्रमाण पत्र

🖊️ आवेदन कैसे करें ?

• ग्राम पंचायत / नगर निगम से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

• फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें

• सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें

• पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं

• आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें

• दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा

• पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ दिया जाएगा

• सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक है

महत्वपूर्ण सूचना : आवेदन करने से पहले सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य जांच लें।

🔗 महत्वपूर्ण लिंक
MKNVY आवेदन फॉर्म PDF 📄 डाउनलोड करें
अविवाहित प्रमाण पत्र फॉर्म 📄 डाउनलोड करें
योजना की तिथियाँ देखें 📅 क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट 🌐 विजिट करें
❓ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026 : FAQ

Q1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?
यह मध्यप्रदेश सरकार की योजना है जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है ?
इस योजना के तहत लगभग ₹55,000 तक की सहायता दी जाती है।

Q3. योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है ?
गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को योजना का लाभ मिलता है।

Q4. आवेदन कहाँ करें ?
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका में आवेदन कर सकते हैं।

Q5. योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है ?
कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है।

Q6. क्या योजना की राशि सीधे खाते में आती है ?
हाँ, सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Q7. क्या विधवा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं ?
हाँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र हैं।

Q8. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं ?
आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, फोटो आदि आवश्यक हैं।

Q9. क्या सामूहिक विवाह में शामिल होना जरूरी है ?
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है।

Q10. योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
योजना की जानकारी सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण नोट :
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सभी जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। योजना से संबंधित अंतिम निर्णय संबंधित विभाग एवं प्रशासन का होगा।

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